20 वर्ष के कठोर कारावास व 55,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

Aug 11, 2026 - 18:20
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20 वर्ष के कठोर कारावास व 55,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

आरोप सिद्ध होने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 55,500 रूपये के अर्थदण्ड दंडित किया गया है

*पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ*                                                                                         
जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज
*आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा थाना मोहनलालगंज पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित 01 आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 55,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
*01-संक्षिप्त विवरणः-* 
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय श्री तरुण गाबा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री रामबाबू सिंह के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का0 सुनील कुमार के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए.डी.जे/पाक्सो III द्वारा दिनांक 11/08/2026 को वाद सं0–08/2014 मु0अ0सं0-316/2013 धारा 363/376डी/506/342/328 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ में निर्णायक फैसला दिया गया । अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त -01- रिजवान उर्फ मकबूल खाँ पुत्र सुरेन्द्र उर्फ नसीम खान निवासीग्राम असरेन्द्रा थाना मौरांवा जिला उन्नाव को दोषसिद्ध करते हुए धारा 363/328 IPC में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रूपये के अर्थदण्ड दंडित किया गया है । अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कठोर/साधारण कारावास, धारा 506 IPC में 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रुपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है । अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास तथा धारा 6 पाक्सो में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है । अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दिया गया । जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। धारा 375ए की सजा उक्त सजा में समायोजित ।  
*02-नाम व पता अभियुक्त/ सम्बन्धित अभियोग-*
01-रिजवान उर्फ मकबूल खाँ पुत्र सुरेन्द्र उर्फ नसीम खान निवासीग्राम असरेन्द्रा थाना मौरांवा जिला उन्नाव 
*03-आपराधिक इतिहास अभियुक्त –*
01-मु0अ0सं0-316/2013 धारा 363/376डी/506/342/328 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ
*04-फैसला-* 
अभियुक्त रिजवान उर्फ मकबूल खाँ उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए धारा 363/328 IPC में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रूपये के अर्थदण्ड दंडित किया गया है । अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कठोर/साधारण कारावास, धारा 506 IPC में 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रुपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है । 
अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास तथा धारा 6 पाक्सो में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है । अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दिया गया । जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। धारा 375ए की सजा उक्त सजा में समायोजित ।  
*05-पैरवीकर्ता-*  
01-प्रभारी निरीक्षक श्री रामबाबू सिंह थाना मोहनलालगंज लखनऊ
02-का0 सुनील कुमार (पैरोकार) थाना मोहनलालगंज लखनऊ