ऑपरेशन कन्विक्शन: दुष्कर्म के दोषी को सात साल की जेल

संवाददाता कपिल मिश्रा
हरदोई पुलिस की प्रभावी पैरवी से गजियापुर निवासी आरोपी को मिली सजा, 38 हजार का जुर्माना भी लगा
पाली, हरदोई। जनपद में अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान को मंगलवार को एक और बड़ी सफलता मिली। पाली थाना क्षेत्र के एक पुराने मामले में माननीय न्यायालय ने त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
क्या था मामला?
जानकारी के अनुसार, थाना पाली क्षेत्र के ग्राम गजियापुर निवासी मनोज पुत्र खुशीराम के विरुद्ध वर्ष 2020 में मुकदमा अपराध संख्या 411/20 दर्ज किया गया था। आरोपी पर धारा 376 (दुष्कर्म), 452 (घर में घुसकर हमला) और 506 (धमकी देना) के तहत गंभीर आरोप थे। घटना के बाद से ही पुलिस मामले की सघन जांच में जुटी थी।
न्यायालय का फैसला मंगलवार (07 अप्रैल 2026) को जनपद न्यायालय हरदोई ने मामले की गंभीरता और पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों को आधार मानते हुए मनोज को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे 7 वर्ष का कठोर कारावास 38,000 रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड न भरने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस की प्रभावी पैरवी लाई रंग इस मामले में सफलता का मुख्य श्रेय हरदोई पुलिस की सूक्ष्म जांच और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी को जाता है। एडिशनल एसपी आलोक राज नरायन ने बताया कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों को समय पर पेश कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि समाज में कानून का राज स्थापित हो और आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो सके।
”हमारा लक्ष्य जघन्य अपराधों के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है। पुलिस की मजबूत पैरवी से अपराधियों में भय पैदा होगा और पीड़ितों को न्याय मिलेगा।”
— आलोक राज नरायन, एडिशनल एसपी, हरदोई
Kapil Mishra

