ब्रजेश कुमार गोतम (प्रधान ) चमारी के गम्भीर आरोप उन्नाव एडिशनल एसपी ने आरक्षित सरकारी भूमि पर किया अबैध कब्जा अपने पद एवं पावर का कर रहे गलत इस्तेमाल।
मामला - उरई जालौन के ग्राम सभा चमारी मौजा में पड़ी सरकारी आरक्षित भूमि गाटा संख्या 72 क 73 व 153 कुल रकबा 3.5700 हे0 भूमि जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है।
ब्रजेश कुमार गोतम चमारी वर्तमान ग्राम प्रधान के द्वारा गम्भीर आरोप लगाते हुए मीडिया कर्मियों से बताया कि सन् 2021 से निर्वाचित प्रधान है। जों
वर्तमान में उक्त पद पर मौजूद हैं। उक्त सरकारी आरक्षित भूमि सन 1982 में तत्कालीन ग्राम प्रधान / भूमि प्रबंधक सीमित चमारी द्वारा सार्वजनिक शिक्षा हेतु अंबेडकर पब्लिक स्कूल चमारी के नाम से पट्टा कर दिया गया था।
जबकि उक्त भूमि पर स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव भी पारित हो गया था। उक्त कार्य समाज सेवा के लिए था इसलिए कई सामाजिक व सरकारी कर्मचारियों द्वारा सहयोग का आश्वासन भी ग्राम प्रधान स्वर्गीय दिबोले को दिया गया था।
सन 1995 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम ग्राम सभा चमड़ी के द्वारा कराया गया जिसमें कई सामाजिक व्यक्ति व सरकारी कर्मचारियों के अलावा तत्कालीन डीआईजी झांसी श्री छोटेलाल जी शामिल हुए थे।
इसी बीच डीआईजी झांसी श्री छोटेलाल व उनके परिजनों की नियत उक्त जमीन पर खराब हो गई। सन 2006 में डीआईजी छोटेलाल के पुत्र शैलेंद्र लाल जो की वर्तमान समय में अपर पुलिस अधीक्षक उन्नाव में अपना पदभार संभाल रहे हैं।
ग्राम प्रधान बृजेश कुमार गौतम अपने सैकड़ो ग्रामीणों के साथ एकत्रित होकर आरोप लगाते हुए कहा कि अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपने सहयोगी को एक स्टांप पेपर पर राममिलन पुत्र स्वर्गीय भिखारी लाल उर्फ भिकखू निवासी ग्राम शिवनी जिला हमीरपुर हाल पता निवासी ग्राम चमारी थाना आता तहसील कालपी जिला जालौन को दिनांक 30/12/2026 को फर्जी अधिकार पत्र जमीन को देख-रेख करने का बनवाकर दे दिया।
उक्त राममिलन अपराधी एवं दबंग किस्म का व्यक्ति है। इसलिए राममिलन व शैलेंद्र लाल ने जमीन हड़पने की नीयत से फर्जी कागजात बनवाकर सार्वजनिक सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।
यह भी आरोप है कि उक्त भूमि पर शैलेंद्र लाल की सह पर राममिलन गौतम ने नकली खाद फैक्ट्री एवं देह व्यापार एवं अन्य अनैतिक कार्यों में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सन 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उसे समय राममिलन गौतम के द्वारा कहीं शिकायत नहीं की गई सन 2011 में उक्त सरकारी भूमि पर राममिलन गौतम ने नकली खाद फैक्ट्री भी लगाई गई जोकि पुलिस द्वारा पकड़ी गई। और 3/7 धारा ई0सी0 एक्ट मुकदमा दर्ज हुआ जेल चला गया।
जेल से छूटने के पश्चात उक्त भूमि पर शैलेंद्र लाल की सह पर कब्जा कर लिया उसके बाद दबंग राममिलन गौतम के ऊपर गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जिसकी अपराध संख्या 47/2021 धारा 363.366.506.IPC व 7/8 पास्को एक्ट थाना कदौरा व अन्य मुकदमा संख्या 212/2021 धारा 419.420.467.468.471.व193 IPC के तहत थाना आटा में दर्ज किए गए।
ग्राम प्रधान ने यह भी आरोप लगाया है कि शैलेंद्र लाल राममिलन शैलेंद्र लाल की मां शांति देवी फर्जी कागजात बनवाकर राज्य सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध रूप से फर्जी व षड्यंत्र के तहत कुत्रचित सुनियोजित तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जाली कागजात बनवाकर अवैध तरीके से कब्जा कर चुके हैं।
जबकि उक्त सरकारी भूमि ग्राम समाज के अंतर्गत दर्ज है दिनांक 2/6/2026 को उपयुक्त भूमि पर पैमाइश करते हुए लेखपाल नायक तहसीलदार थाने के चौकीदार एवं सरकारी अमला के साथ लोग मौजूद थे।
सरकारी अधिकारियों के सामने ही दबंग लोग ग्राम प्रधान को गालियां देते रहे । हालांकि उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को आईजीआरएस के माध्यम से तथा जिला अधिकारी उरई जालौन को इस प्रकरण के संबंध में जानकारी पहुंचाई गई है। उक्त भूमि प्रकरण की जांच के दौरान सच्चाई की जानकारी सामने आ सकती है।